रांची : राज्य में अब कोचिंग सेंटर, पार्क, सिनेमा हॉल को खोलने के साथ ही स्कूलों में आठवीं, नौवीं व 11वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं संचालित करने की राज्य सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है. कोरोना के मद्देनजर लॉडाउन से समय से ही राज्य में कोचिंग सेंटर, पार्क, सिनेमा हॉल बंद थे. हालांकि स्कूलों में नर्सरी से सातवीं कक्षा तक की कक्षाएं फिर से शुरू होने का अभिभावकों को इंतजार है. इस बीच गुरुवार की शाम रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई. इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल अभी समाप्त नहीं हुआ है. राज्यवासी इसे नजरअंदाज न करें. इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है. लोगों को जागरूक करने का अभियान रुकना नहीं चाहिए. इस बीच कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पार्क, सिनेमाघर, कौशल विकास केंद्र, आठवीं, नौवीं और 11वीं के क्लास शुरू करने पर लगे प्रतिबंध को राज्य सरकार एक मार्च 2021 से समाप्त करती है. 25 फरवरी से आईटीआई शुरू करें, क्योंकि उनकी परीक्षा लेनी आवश्यक है. यूनिवर्सिटी यूजीसी की गाइड लाइन के अनुरूप कार्य करने को स्वतंत्र है. कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन को पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा. (नीचे भी पढ़ें)
बैठक की महत्वपूर्ण बातें (नीचे पढ़ें)
- सभी सरकारी कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति, रोस्टर प्रणाली खत्म
- बंद स्थान में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति दी गई
- खुली जगह में अधिकतम हजार व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति
- जुलूस पर रोक जारी
- कक्षा 8, 9 और 11 को खोलने की अनुमति
- अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य
- उच्च शिक्षण संस्थान, जैसे कॉलेज, पॉलिटेक्निक को खोलने की अनुमति. यूजीसी के गाइडलाइन का पालन करते हुए विवि निर्णय लेने को स्वतंत्र
- कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति
- सभी ट्रेनिंग संस्थान जैसे आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि खोलने की अनुमति दी गई
- 50 प्रतिशत क्षमता पर सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति
- अधिकतम हजार लोगों के साथ मेला प्रदर्शनी की अनुमति
- अधिकतम 100 दशर्क के खेलकूद प्रतियोगिता की अनुमति
- स्वीमिंग पुल का उपयोग केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए
- सभी पार्क को खोलने की अनुमति
- आंगनबाड़ी केंद्र एक अप्रैल से खुलेंगे, खुलने से पहले सेविकाओं और सहायिकाओं का टीकाकरण पूरा किया जाएगा
- सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन अनिवार्य है, नियम तोड़ने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई
- स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि कोविड डेस्ट बढ़ाएं और शत प्रतिशत जनता को वैक्सीनेशन कराएं