रांची : झारखंड में हुए दारोगा बहाली के लिए ली गयी प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण को लेकर डबल बेंच में दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने याचिकाकर्ता गुलाम सादिक और अन्य की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एकलपीठ का फैसला सही है. आपको बता दें कि सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसको डबल बेंच में चुनौती दी गयी थी, जिसके बाद डबल बेंच ने भी इसको खारिज कर दिया. झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में वर्ष 2017 में दारोगा की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था. एसएससी की ओर से यह बहाली निकाली गयी थी. इसके तहत कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी. हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई सिंगल बेंच में हुई, जिसके बाद डबल बेंच में इसको चुनौती दी गयी. इसके तहत कोर्ट में जेएसएससी की ओर से वकील संजय पिपलवार और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. इस दौरन याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि दारोगा नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा में आयोग की ओर से आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है और अगर आरक्षण का लाभ दिया गया होता तो उनका भी चयन हो सकता था. जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है जबकि मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है. इसके अलावा वर्ष 2018 में दारोगा बहाली की सारी प्रक्रिया पूरी भी कर ली गयी और सारे लोगों की बहाली की गयी है.
jharkhand-high-court-decision-झारखंड में हुए दारोगा बहाली में आरक्षण देने संबंधि याचिका हाईकोर्ट की डबल बेंच में खारिज, पहले सिंगल बेंच कर चुकी है खारिज
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