रांची: देवघर के त्रिकूट पहाड़ में हादसे में तीन लोगों की मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में बीआईटी मेसरा व सिम्फर की ओर से कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई. राज्य सरकार की ओर से भी रिपोर्ट सौंपी गई. कोर्ट ने कहा था राज्य सरकार एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट दें. कोर्ट ने मामले में फिर से राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई.(नीचे भी पढ़े)
विदित हो कि त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे में अप्रैल माह में एक दुर्घटना घटी थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी. इस पर कोर्ट में स्वत संज्ञान लिया था. समाचार पत्रों में यह बात आई थी कि एक्सीडेंट से पहले सिम्फर और बीआईटी मेसरा की रिपोर्ट थी कि रोपवे में प्रॉब्लम नहीं था. रोपवे को ऑपरेटर ने चलाया था, जिससे दुर्घटना घटी. सिम्फर की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पैरवी की मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.