झारखंड विधानसभा चुनाव-2019jharkhand cabinet meeting : सरायकेला-खरसावां में खुलेगा इंडस्ट्रियल पार्क, सेल को दिया...
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jharkhand cabinet meeting : सरायकेला-खरसावां में खुलेगा इंडस्ट्रियल पार्क, सेल को दिया गया किरीबुरी व गुआ का आयरन ओर माइंस

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रांची : झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई फैसले लिये गगये. इसके तहत सरायकेला-खरसावां जिले में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को मंजूरी दी गयी. पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा और किरीबुरू के माइंस को वापस स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को दे दिया गया ताकि उसका संचालन सही तरीके से किया जा सके.

पेश है कैबिनेट में लिये गये फैसले की पूरी जानकारी, जो सरकार ने उपलब्ध कराये है

  1. केंद्र प्रायोजित अंब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म ताजा पोषाहार उपलब्ध कराने निमित्त कार्यान्वयन प्रक्रिया में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  2. सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत सरायकेला अंचल के मौजा बीरबल अंतर्निहित रकबा 5.68 एकड़ भूमि कूल देय राशि 2 करोड़ 87 लाख 32 हजार 360 रुपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ में सर इनफिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए औद्योगिक परियोजनार्थ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
  3. देवघर जिला अंतर्गत अंचल पलाजोरी के मौजा खुन एवं ताराबाद अंतर्निहित कुल रकबा 13.50 एकड़ भूमि कुल देय कराची 5 करोड़ 71 लाख 92 हजार 75 रुपये मात्र ईसीएल चितरा कोल माइंस द्वारा अदायगी पर एसपी माइंस चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण के लिए ईसीएल (एसपी माइंस) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
  4. पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुवा और माइंस अंतर्गत झिलिंगबुरु-II खनन पट्टा के रकबा 30.43 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा आधारित लौह अयस्क एवं मैग्नीज खनिज के खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
  5. धनबाद जिला अंतर्गत तसरा कोल ब्लॉक के मौजा तसरा रोहड़बाद, अपरकांड्रा, चिताही एवं डोगढ़ आदि के रकबा 4.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मैसेज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में कोयला खनन पट्टा के नवीकरण की स्वीकृति दी गई.
  6. रांची जिला अंतर्गत इटकी सेनेटोरियम से मोरो-नारी-चंगनी पथ कुल लंबाई 9.856 किलोमीटर को ग्रामीण विकास विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 26 करोड़ 44 लाख 50 हजार 500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  7. डॉ अमरेश्वर प्रसाद सेवानिवृत्त जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, रांची-सह-प्रभारी प्राचार्य राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज, गोड्डा, के विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली नियम 43 (बीo) के तहत पेंशन कटौती की स्वीकृति दी गई.
  8. कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए आवासीय कोचिंग की व्यवस्था से संबंधित योजना पर संभावित व्यय 5 करोड़ रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  9. मुख्यमंत्री एकादश बनाम मीडिया एकादश सदभावना मैच में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को खेल कीट, खेल सामग्री, खेल उपकरण, भोजनादि की व्यवस्था, टेंटेज संबंधी कार्य सर्वश्री जेपी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड डोरंडा रांची, मेसर्स राज स्पोर्ट्स कंपनी, मेन रोड, रांची मैसर्स हॉट लिप्स, रांची एवं मेसर्स दून टेंट हाउस, रांची से मनोनयन के आधार पर कार्य उपरांत कर्यादेश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई.
  10. दुमका में संग्रहालय, ओपन एयर थिएटर एवं प्रेक्षा गृह निर्माण के लिए 33 करोड़ 75 लाख 55 हजार 700रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  11. लातेहार जिला का अंतिम प्रकाशित सात अंचलों के राजस्व ग्रामों का पुनः भू सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति दी गई.
  12. रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत क्षेत्र आधारित विकास के लिए उपलब्ध कराई गई भूमि के आवंटन के लिए झारखंड स्मार्ट सिटीज लैंड एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स ( यूटिलाइजेशन, एलॉटमेंट एंड डिस्पोजल) रूल्स, 2019 पर स्वीकृति प्रदान की गई.
  13. झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के आलोक में संसूचित “झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012” के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  14. वर्ष 2020 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई.
  15. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन के लिए प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के प्रख्यापन की स्वीकृति दी गई.
  16. झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश 2019 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.
  17. पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत मौजा किरीबुरू/मेघाहातुबुरु आदि (करमपदा रक्षित वन) पर सर्वश्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आधारित 3 लौह अयस्क खनिज के खनन पट्टों के समामेलन एवं 27 मार्च 2030 तक के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति आदेश में रकबा संबंधी आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  18. हजारीबाग जिला अंतर्गत मौजा हाहे, अम्बाजीत,मोइत्रा,बादाम एवं फुलांग के कुल रकबा 293.54 हेक्टेयर क्षेत्र पर सर्वश्री जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई.
  19. पश्चिम सिंहभूम जिले के टोंटो अंचलान्तर्गत अंतर्गत मौजा राजंका कोंदवा एवं दोकट्टा अंतर्निहित कुल रकबा 63 एकड़ 26 डिसमिल भूमि कुल देय राशि 5 करोड़ 78 लाख 82 हजार 900 रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ (फेज 3) लाइमस्टोन खनन के निमित्त डायरेक्टर प्लांट एसीसी लिमिटेड चाईबासा सीमेंट वर्क्स झिकपानी के साथ व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
  20. “वैल्यू बेस्ड मल्टी एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर लिंक्ड विथ नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग/ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड फॉलो-अप प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ रूरल विपुल” परियोजना के क्रियान्वयन एवं राशि के व्यय करने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम मोरहाबादी, रांची के मनोनयन की स्वीकृति दी गई.
  21. दिनांक 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2019 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
  22. दिनांक 1 जनवरी 2006 के पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन पारिवारिक/पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई.
  23. जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट चाईबासा से वित्त पोषण के लिए जेएनएनयूआरएम अंतर्गत स्वीकृत चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना की प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि 43,96,73,000/- रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  24. राज्य योजना से वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित 107.033 करोड़ रुपए की लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त दुमका जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  25. पंचायत स्तरीय फुटबॉल मैदान के उन्नयन के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 4.00 करोड़ रुपये प्राप्ति की स्वीकृति दी गई.
  26. साहसिक जलक्रीड़ा अंतर्गत तैराकी एवं गोताखोरी के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार की एक अग्रणी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा से करार करने की स्वीकृति दी गई.
  27. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम/झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम/झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम/झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य योजना अंतर्गत उपलब्ध बजटीय उपबंध से सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण की सुविधा एवं ऋण में 25% अनुदान या अधिकतम दो लाख पचास हजार रूपए के प्रावधान की स्वीकृति दी गई.

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