
जमशेदपुर : टाटा स्टील ने पूरे झारखंड में टाटा स्टील के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाकर उसके नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत सुबह में ही रांची में छापामारी की गयी जबकि सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी छापामारी की गयी है. इसके तहत टाटा स्टील और टाटा के नाम पर प्रोडक्ट को तैयार कर बेचा जा रहा था. रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र और नगड़ी थाना क्षेत्र में पहले छापामारी की गयी, जहां से बड़े पैमाने पर फर्जी प्रोडक्ट को जब्त किया गया. वहां मालूम चला कि इसको आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में तैयार किया जाता है. सरायकेला-खरसावां पुलिस के सहयोग से आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फेज 3 के सी47 स्थित राज वायर कंपनी में छापामारी की थी. कंपनी के मालिक के हंगामा के कारण केस को प्रभावित तो की गयी थी, लेकिन टाटा स्टील ने वहां मामले को रफा-दफा होने नहीं दिया और फिर आरआइटी थाना आकर कंपनी के मालिक राजेश कुमार के खिलाफ केस संख्या 02/2021 दर्ज करायी है, जिसमें उनके खिलाफ भादवि की धारा 485/486/120 बी और 420 की धाराओं के अलावा सेक्शन 103, 104 के ट्रेड मार्क एक्ट और सेक्शन 63, 65 के कॉपीराइट एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज किया गया है. इसके अलावा कोतवाली थाना और रांची के विभिन्न थाना में भी संज्ञेय अपराधिक मामला दर्ज कराया गया है. इसको लेकर कंपनी ने बकायदा जारी किये गये स्टेटमेंट कहा है कि टाटा समूह या टाटा स्टील के नाम का बेजां और गलत इस्तेमाल को किसी भी तरह से बरदाश्त नहीं करेगी और ऐसा अभियान जारी रखा जायेगा. इससे कंपनी की छवि खराब होती है और असल ग्राहकों को भी बड़ा नुकसान होता है.












