
जमशेदपुर: झारखंड सरकार की ओर से सभी स्ट्रीट फूड वेंडर और खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है. इसको देखते हुए जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें खाद्य पदार्थों के कारोबारियों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने संबंधी प्रक्रिया की गई. जानकारी देते हुए फूड इंस्पेक्टर जयश्री ने बताया, कि सरकार के निर्देश के बाद इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इसके लेने से खाद्य पदार्थों से संबंधित कारोबार करने वाले लोगों को सहूलियत होगी, और वह परेशानियों से बच सकेंगे. वैसे राज्य सरकार के निर्देश के बाद पूरे राज्य में फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है. हर जिलों में कैंप लगाकर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है.




