
रांची : झारखंड सरकार ने 15 जनवरी के बाद से लॉकडाउन के नियमों को और आगे बढ़ा दिया है. जो नियम लागू थे, उसको ही 31 जनवरी के लिए और बढ़ा दिया है. राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिले के उपायुक्तों के साथ मीटिंग कर कोरोना के संक्रमण को लेकर विस्तार से जानकारी ली और पाया कि कोरोना की स्थिति अभी स्थिर है. राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य एवं आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने संयुक्त रुप से मुख्य सचिव को कहा था कि वस्तुस्थिति की समीक्षा करने के बाद जरूरत पड़े तो इसको लॉक डाउन को एक्सटेंशन कर दें. इसके आधार पर मुख्य सचिव ने सारे उपायुक्तों के साथ बैठक करने के बाद पुराने ही नियमों के तहत लॉकडाउन को लागू करने को कहा गया है. मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को कहा कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए. कोरोना जांच की संख्या में हर हाल में वृद्धि हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करें. सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बेड, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं इत्यादि व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखें. सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया. वर्चुअल बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अफरा-तफरी का माहौल न बने इस निमित्त मैकेनिज्म डेवलप करें. अधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण करें तथा मेडिकल ऑक्सीजन की कमी न हो, इसकी तैयारी रखें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोरोना टेस्ट सैंपल का बैकलॉग न बढ़े यह सुनिश्चित करें. विभाग सैंपल कलेक्शन के लिए एसओपी जारी करे. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने देर शाम को ट्विट कर जानकारी दी है कि 31 जनवरी तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है.
अभी यहीं नियम लागू होगा : (नीचे देखे पूरी खबर और लॉकडाउन के नियम)

- सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी 2022 तक पूर्णत: बंद रहेंगे.
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे.
- आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.
- रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी.
- आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे.
- इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे.
- सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे. बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा.














