जमशेदपुर : ब्राउन शूगर कारोबारी पति अरूप प्रमाणिक और पत्नी पंपा प्रमाणिक की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिलाजज अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दी. घटना 14 मई की हैं. गोविंदपुर थाने के एएसआई कुमारी तिलोततमा ने गुप्त सूचना के आधार पर गोविंदपुर के धनचटानी गांव में छापेमारी कर चार लोगों को गिरफ्तार किया था. तलाशी में पुलिस ने रंजीत मुण्डा, रोहित सोरेन, अरूप प्रमाणिक और पंपा प्रमाणिक को गिरफ्तार किया था. इनके पास से क्रमश: रंजीत के पास से .89 ग्राम, रोहित के पास से 1 ग्राम, अरूप के पास से 1 ग्राम और पंपा के पास से .64 ग्राम ब्राऊन शूगर जब्त किया गया था.











