जमशेदपुर : जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के छोटागोविंदपुर एलआइजी फ्लैट निवासी सूर्यनाथ गिरी पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने और लूटपाट करने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट ने आरोपी राजा और महाराजा को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. जमशेदपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ग़दालत ने दोनों अभियुक्त को बरी करने का आदेश दिया. यह घटना 15 फरवरी 2008 को एफआइआर दायर किया था, जिसमें कहा था कि वह अपने घर पर था. उसके साथ अजय कुमार सिंह उर्फ भोला, कमलेश सिंह, कृष्णा सिंह, रितेश कुमार सिंह और अन्य लोग बैठे थे. (नीचे भी पढ़ें)
इसी बीच पल्सर गाड़ी से अजय कुमार चौबे के दोनों लड़के राजा और महाराजा गाड़ी के उतरे. राजा ने पॉकेट से रिवाल्वर निकाल लिया और उस पर हमला बोल दिया. वह चूंकि, वहां से भागने लगे, इसकारण वे बच गये थे. इसको लेकर दोनों पर केस दायर कर जेल भेजा गया था. इस मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक कोर्ट में केस की पैरवी कर रहे थे. इस मामले में कुल 5 लोगों की गवाही हुई थी. सभी गवाहों ने एफआईआर की बात को सही ठहराया था लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने संदेह का लाभ आरोपियों को दिया.












