जमशेदपुर: जमशेदपुर के भालूबासा स्थित अंजुमन फैजुल गुरबा मुस्लिम सोसायटी द्वारा अंजुमन कार्यालय में “अनाधिकृत निर्माण नियमितीकरण योजना” को लेकर जागरूकता बैठक आयोजित की गई.
क्या है योजना : झारखंड सरकार ने 27 अप्रैल 2026 को एक अधिनियम जारी किया है. इसके तहत बिना नक्शा पास कराए बने मकानों को 27 जून 2026 तक नियमित कराया जा सकता है. (नीचे भी पढ़ें)
आवासीय मकान: 10,000 शुल्क
कमर्शियल बिल्डिंग: 20,000 शुल्क
शर्त: योजना केवल जी+2 तक यानी 10 मीटर ऊंचाई तक बने मकानों पर लागू है. (नीचे भी पढ़ें)
बैठक की मुख्य बातें : इस अवसर पर मशहूर आर्किटेक्ट बिलाल नासिर ने लोगों को योजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 27 जून के बाद बिना नक्शे वाले मकानों पर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए यह आखिरी मौका है. अंजुमन फैजुल गुरबा मुस्लिम सोसायटी के सचिव मोहम्मद अरशद ने कहा कि “हमारा मकसद भालूबासा के लोगों को इस योजना का लाभ दिलाना है. जानकारी के अभाव में लोग ₹10,000 की राहत से वंचित न रह जाएं. बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ली. भालूबासा क्षेत्र के जिन लोगों के मकान बिना नक्शे के बने हैं, वे 27 जून 2026 से पहले नगर निगम या अधिकृत आर्किटेक्ट से संपर्क कर मकान नियमित करा लें.







