जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर हुई हिमांशु हत्याकांड के मामले में जेल में बंद भाजपा नेता और डीडी बार के मालिक नीरज सिंह की जमानत अर्जी झारखंड हाईकोर्ट में खारिज कर दी गयी है. इस घटना में घायल प्रत्युष सिंह के दिये गये बयान के आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज की गयी. हालांकि, यह बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो फिर पता चला कि कोर्ट में अब तक पुलिस की ओर से चार्जशीट दायर नहीं किया गया है. लिहाजा, जमानत याचिका को वापस ले लिया गया. लेकिन कुल मिलाकर जमानत नीरज सिंह को नहीं मिल सकी. इसको लेकर एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट में लगायी गयी थी. (नीचे भी पढ़ें)

नीरज सिंह की जमानत याचिका जमशेदपुर कोर्ट के सीजेएम और डिस्ट्रिक्ट जज के स्तर पर पहले ही रिजेक्ट हो चुका है. अब झारखंड हाईकोर्ट में भी जमानत की याचिका को खारिज किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ही एक मात्र दरवाजा बच गया है. हालांकि, अगर नीरज सिंह के अधिवक्ता द्वारा याचिका को वापस ले लिया गया तो झारखंड हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर हो सकता है. गौरतलब है कि 27 जून 2026 की रात बिष्टुपुर के डीडी बार के बाहर दो गुटों में हुए संघर्ष के बाद एक युवक हिमांशु सिंह की मौत हो गयी थी जबकि प्रत्युष सिंह गंभीर रुप से घायल है. हिमांशु की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ था. पुलिस पर भी पथराव की घटना हुई थी. इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. नीरज सिंह डीडी बार के मालिक है.




