चक्रधरपुर : टोकलो थाना कांड सं0-09/2022 धारा 302/34 भादवि के अप्राथमिकी अभियुक्त-साहू गागराई उम्र करीब 30 वर्ष, पिता मोदू गागराई टोयरा टोला गोमासाई, कोलो उर्फ रायराम सुण्डी उम्र करीब 30 वर्ष, पे हरसिंह सुण्डी, सा- टोयरा टोला बाधबोन्दी घासी उर्फ रोतो सुण्डी उम्र करीब 35 वर्ष, पे सुकरा सुण्डी, सा- टोयरा टोला गुमासाई, तीनों थाना टोकलो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में भेजा गया ।इनलोगों के द्वारा 24 मई को टोयरा टोला गुमासाई के सुलोचना देवी उर्फ हथिया बुढ़िया उम्र करीब 60 वर्ष, पति स्व डोबरो लोहार, सा- टोयरा टोला गुमासाई, को जान से मार दिया गया था।