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jharkhand-CBI-court-decision-धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दोनों आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट ने हर्जाना भी लगाया, जानें क्या है फैसला

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रांची : धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की हत्या से जुड़े मामले में शनिवार को धनबाद सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. यह पहली बार है जब सीबीआई कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल चला कर पांच महीने में ही सुनवाई पूरी करते हुए दो लोगों को दोषी करार दिया है. सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों आरोपियों लखन और राहुल को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा दोनों को 25-25 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया गया है. आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले गुरुवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था. शनिवार को सजा सनायी गयी. इस मामले के दोनों आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया और अब उम्रकैद की सजा सुना दी है. आरोपियों के खिलाफ 2 फरवरी 2022 को अदालत में आरोप का गठन किया गया था और 7 मार्च 2022 को इस मामले में पहले गवाह की गवाही हुई थी. 3 माह के अंदर ही अदालत ने कुल 58 गवाहों का बयान पूरा कर लिया था. सीबीआई की ओर से क्राइम ब्रांच के विशेष अभियोजक अमित जिंदल और बचाव पक्ष की ओर से डालसा के अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने अदालत में मुकदमे की पैरवी की. बता दें कि पिछले सप्ताह के मंगलवार को अदालत ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई की थी. बचाव पक्ष की ओर से अन्य अदालतों के निर्णय की प्रति अदालत में दाखिल की गई. दोनों पक्षों की ओर से बहस पहले ही पूरी कर ली गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी.

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