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jharkhand-highcourt-झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन-बसंत सोरेन के शेल कंपनी बनाने के मामले की हु़ई सुनवाई, कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिया यह आदेश, अगली सुनवाई को लेकर नये निर्देश भी दिये

राशिफल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन.

रांची : झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन द्वारा शेल कंपनी बनाने और अवैध कमाई करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले को लेकर शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की थी. याचिका में हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन समेत अन्य परिवारिक सदस्यों द्वारा शेल कंपनी बनाकर अवैध कमाई को वैध कमाई के रुप में दिखाने का आरोप लगाया गया था. हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश देते हुए कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को पार्टी बनाया गया है. अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता को यह आदेश दिया गया है कि वह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से याचिका में लगे आरोपों की जानकारी लें. झारखंड सरकार की ओर से सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पूर्व भी ऐसा ही एक जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी. वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था. इस मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता पर जुर्मना भी लगाया गया था, जिसके बाद जनहित याचिका को खारिज कर दी गयी थी. अदालत अब इस मामले की सुनवाई 13 मई को करेगी. अगली सुनवाई तक कोर्ट ने पुराने केस से जुड़े मामले की भी फाइल तलब की है. पुराने मामले का केस नंबर डब्ल्यूपी पीआइएल नंबर 4218/2013 है. बता दें कि इस केस की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में 22 अप्रैल को की गयी थी, जिसका आदेश की कॉपी अभी अपलोड हुआ है.

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