जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका पटमदा थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे- वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी महेंद्र महतो को दोषी करार दिया है. इस मामले में अदालत ने सजा के बिंदु पर 31 जनवरी को सुनवायी करेगी. जमशेदपुर के अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 8 लोगों की गवाही हुई है.(नीचे भी पढ़े)
मामा के घर बचपन से रहती थी, रात के समय लघु शंका करने घर से निकली थी बाहर
मूलरूप से पीड़िता कुदा गांव पश्चिम बंगाल के पुरूलिया के रहने वाली पीड़िता ने बताई कि वह बचपन से ही मामा के घर पटमदा के लोवाडीह में आकर रहने लगी। और वही रह कर वह पढ़ाई-लिखाई करती थी. 30 मई 2021 की रात 10 बजे वह पेशाब करने के लिये अपने घर से बाहर निकली हुई थी. तभी पड़ोस के रहने वाला महेंद्र महतो ने उसे दबोच लिया और जबरन झाड़ी में लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना के बाद नाबालिग लड़की ने घटना की जानकारी अपने मामा को दी. इसके बाद मामला पटमदा थाने में दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी महेंद्र महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अदालत ने आरोपी महेंद्र महतो को भादवि की धारा 376 (2) एवं पोस्को की धारा 6 के तहत दोषी पाया हैं.