Jamshedpur : Court verdict : कदमा स्थित उलियान श्याम पथ निवासी जवाहर लाल का अपहरण कर हत्या कर दिये जाने के मामले में एडीजे-9 शेष नाथ सिंह की अदालत ने सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड (जुर्माना) की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि मृतक जवाहर लाल के परिजनों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले में एडीजे-9 की अदालत में सभी पांच आरोपियों को 29 सिंतबर को दोषी करार दिया गया था.
इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में पैरवी की थी. इस मामले में विजय बिरुआ, छोटू यादव उर्फ हेमंत यादव, सदाशिव पात्रो, दीनबंधु बेसरा उर्फ सिविल बेसरा और सोनू सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाया गयी है. ज्ञात हो कि 18 मार्च 2018 की रात अपराधियों ने जवाहर लाल का अपहरण कर उसकी पत्नी से 16 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी. इस संबंध में जवाहर लाल की पत्नी संध्या देवी के बयान पर 20 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. रुपये नहीं मिलने पर सभी ने जवाहर लाल की हत्या कर दी थी और शव को पश्चिमी सिंहभूम जिले के तांतनगर ओपी क्षेत्र के खरकई नदी के तट पर गाड़ दिया था. 21 मार्च को पुलिस ने जवाहर लाल का शव बरामद किया था.