जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला : कोल्हान में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट किया गया है. इसके तहत कोल्हान के तीनों जिला पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिले में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है. इसको लेकर अलग-अलग जिले में बैठक चल रही है. नये निर्देश हर पल दिये जा रहे है. जनता को भी जागरूक किया जा रहा है.
पश्चिमी सिंहभूम जिले में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक आयोजित कर संयुक्त निर्देश किए गए जारी
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय स्थित सभागार में तथा ई-मुलाकात ऐप के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया. उक्त बैठक में उनके द्वारा झारखंड सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 22 मार्च से 31 मार्च 2020 तक झारखंड पूर्णतया तालाबंदी की स्थिति को अधिसूचित करने के निर्णय के सफल क्रियान्वयन तथा कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका के आलोक में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए निम्न प्रकार के निर्देश दिए गए हैं.
- अंतर राज्य और अंतर जिला चेकपोस्ट का संचालन
- इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम संबंधित क्षेत्र के लिए पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे
- सर्विलांस टीम की क्षेत्रवार गठन, प्रशिक्षण एवं उन्हें संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना
- इस संबंध में सिविल सर्जन एवं वरीय पदाधिकारी स्वास्थ्य -सह- जिला भू अर्जन पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम उनकी प्रशिक्षण तथा सामग्री/फॉर्मेट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- कंट्रोल रूम का संचालन
- कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस कार्य के नियमित संचालन हेतु उप विकास आयुक्त तथा सहयोगी के रूप में डीआरडीए निदेशक एवं पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय चाईबासा रहेंगे।
- आवश्यक सेवाओं हेतु कार्ड निर्गत करना-संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी सभी तरह की आवश्यक कार्य हेतु परिचय पत्र निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किए गए हैं।इसके साथ ही मीडिया पर्सन को जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा तथा पुलिस पदाधिकारी/कर्मी का परिचय पत्र अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा और मेडिकल/पारा मेडिकल कर्मियों का कार्ड सिविल सर्जन चाईबासा के द्वारा उपलब्ध करवाने हेतु प्राधिकृत किए गए हैं।
चाईबासा शहर में कोरांटिन केंद्र चिन्हित के करने के संबंध में
चाईबासा शहर में पर्याप्त संख्या में कोरांटिन केंद्र चिन्हित करने हेतु उप विकास आयुक्त एवं डीआरडीए निर्देशक प्राधिकृत किए गए हैं।जिला प्रशासन समुचित रूप से कम से कम 500 बेड की व्यवस्था तथा समन्वय स्थापित, प्रतिनियुक्त एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
पांच व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध
जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को विशेष रूप से जानकारी दी गई है कि झारखंड लॉक डाउन के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा तथा अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं संबंधित थाना प्रभारी को इस कार्य हेतु निर्देशित करेंगे।
वाहनों का परिचालन
सरकार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार जिले अंतर्गत टैक्सी, ऑटो, बस, ई रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक रहेगी।अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा। पंचायत स्तर पर वायरस के संबंध में जागरूकता तथा रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार करना
कोरोना वायरस के संबंध में आम जनों को जागरूक तथा रोकथाम हेतु विषयों पर जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी आपने अपने संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगे।
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 8986607626
कंट्रोल रूम, CHC- 7479411489
झारखंड टोल फ्री नंबर- 104
राज्य कॉल सेंटर- (0651)2261368 / 9955837428
रांची, रिम्स कॉल सेंटर- (0651)2542700
राष्ट्रीय कॉल सेंटर- 011-23978046 - कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु सरायकेला खरसावां 31 मार्च 2020 तक पुर्णतया बन्द
सरायकेला : स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त आदेश के आलोक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री ए दोड्डे ने जिले में दिनांक 31 मार्च 2020 तक पूर्णतया तालाबंदी (Complete Lockdown) का निर्देश जारी किया है। इस क्रम में संपूर्ण जिले में निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक रोक लगाई गयी है.
- जिले में आकाशमिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे तथा सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं।
- शहर में चलने वाले टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसे, ईरिक्शा तथा रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्णता रोक लगाई जाती है। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।
- इस दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी।
- उपायुक्त ने इस दौरान सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्देश जारी किया है।
- उपायुक्त ने इस दौरान सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया है।
- विदेश से आने वाले सभी नागरिक/ अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
- सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।
31 मार्च 2020 तक रहने वाले पुर्णतया तालाबंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नांकित कार्यालय तथा प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी तथा कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, कारा सेवाएं, राशन दुकान, रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए परिवहन जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था एवं दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा. बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, बैंक तथा एटीएम. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया. टेलीकॉम/ इंटरनेट सेवाएं/ आईटी आधारित सेवाएं. पोस्टल सेवाएं. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की इ-कॉमर्स आपूर्ति. खाद्य पदार्थ, किराने का सामान दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां. टेक अवे तथा होम डिलीवरी रेस्टोरेंट. अस्पताल, दवा दुकान , चश्मा दुकान एवं दवा उत्पादन की गतिविधियां एवम संबंधित परिवहन. पेट्रोल/ डीजल पम्प, एलपीजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां. उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उन्हें उपायुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत अपनी गतिविधियां चालू रखने का निर्देश दिया गया है। इन सभी इकाइयों को कार्य संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना होगा. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा.
कोरोना (COVID-19) आपातकालीन डायल नंबर:
डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर- 18003456468
झारखंड टोल फ्री नंबर- 104
राज्य कॉल सेंटर- (0651)2261368 / 9955837428
रांची, रिम्स कॉल सेंटर- (0651)2542700
राष्ट्रीय कॉल सेंटर- 011-23978046