रांची :झारखंड के पंचायत चुनाव को ठंडे बस्ते में डालने का मामला गर्माता नजर आ रहा है. इसके तहत पंचायत चुनाव को शीघ्र कराने की मांग तेज हो गयी है. इस कड़ी में झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर कर दी गयी. अधिवक्ता राधाकृष्ण ने यह जनहित याचिका देवघर के रहने वाले जयप्रकाश पंडित की ओर से दायर की है. याचिका में सरकार के उस फैसले को चुौती दी गयी है, जिसमें बिना चुनाव कराये ही पूर्व मुखिया और पंचायतों के सारे सदस्यों को छह माह का अधिकार दे दिया गया है. याचिका में पंचायती राज के ग्रामीण विकास विभाग के 7 जनवरी 2021 को जारी पत्र के बारे में बताया गया हैकि वर्ष 2015 में पंचायत का चुनाव हुआ था, जिसकी अवधि पूरी हो गयी है और अब उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है. कोरोना की वजह से समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाये है. इसके तहत कहा गया है कि अवधि समाप्त होने के बाद भी अगले छह माह तक 2015 में चुने गये लोगों के पास अधिकार होगा. अधिवक्ता राधाकृष्ण के मुताबिक, यह गलत परंपरा की शुरुआत होगी. अगर झारखंड में कोरोना के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सकता है तो दुमका और बेरमो का चुनाव कैसे कराया गया. जब दुमका और बेरमो का चुनाव हो सकता है, बिहार में चुनाव हो सकता है तो पंचायत का चुनाव झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है. यह अपील की गयी है कि हाईकोर्ट तत्काल इसको लेकर सरकार के लिए गाइडलाइन जारी करें ताकि जल्द से जल्द चुनाव हो सके.