राजनगर : जिला बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति की तत्परता से राजनगर प्रखंड क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका की शादी टल गयी. लड़की ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई है. स्वजनों ने 18 साल से कम उम्र में ही उसकी शादी तय कर दी थी. इसके लिए दोनों ओर से तैयारियां चल रही थी. लड़की वालों द्वारा ही इसकी सूचना जिला बाल कल्याण समिति सरायकेला-खरसावां को मिली थी. उसके बाद समिति ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को दी. तत्पश्चात जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह राजनगर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी डांगुर कोड़ाह को उक्त नाबालिग बालिका की शादी रुकवाने के लिए परिजनों के साथ पत्रचार किया. शनिवार को हाथों-हाथ शादी रुकवाने से सम्बंधित पत्र परिजनों को दिया गया. (नीचे भी पढ़ें)
बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह बीडीओ ने उस पंचायत के ग्राम सेवक , पंचायत के मुखिया, गांव के वार्ड सदस्य को उनके घर जाकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की जानकारी देकर शादी रोकने के निर्देश दिए. बीडीओ के निर्देश पर बालिका के घर जाकर उससे से पूछा गया तो उसने आगे पढ़ने की बात कही और एक लिखित आवेदन देकर अपनी शादी रुकवाने में प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. उस वक्त बालिका के पिता घर पर नहीं थे. उसकी माता को बाल विवाह निषेध सम्बन्धी कानूनी जानकारी देकर प्रशासन ने एक लिखित आवेदन माता से भी लिया. आवेदन में उन्होंने कहा है कि उन लोगों को कानूनी जानकारी नहीं थी. इसीलिए वे नाबालिग अवस्था में ही बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे. इसके लिए बातचीत सम्पन्न हो गयी थी. अभी बेटी को पढ़ायेंगे और 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करेंगे. इस दौरान जिला बाल कल्याण समिति सरायकेला-खरसावां के अध्यक्ष रोहित महतो भी उपस्थित थे.