
जमशेदपुर : जमशेदपुर में बढ़ते अपराध के बीच जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. इसके तहत तीन अपराधकर्मियों के जिला निष्कासन को विस्तारित करते हुए 01 अगस्त से 31 अगस्त 2020 तक जिला बदर का आदेश दिया गया है. जिनको जिला बदर करने का आदेश दिया गया है, उसमें संजीत साव, पिता- रामधारी साव, नि- गाड़ाबासा, थाना- बागबेड़ा, संतोष गुप्ता, पिता- स्व. मनोरंजन प्रसाद गुप्ता, नि-युवराज एन्क्लेव फ्लैट नम्बर- 109, थाना उलीडीह और रंजीत साव, पिता- रामधारी साव, नि- गाड़ाबासा, थाना- बागबेड़ा शामिल है. उक्त अपराधकर्मियों को (01 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020)तक जिला बदर आदेश विस्तारित करते हुए 25,000 रु का बंधपत्र 07.08.2020 तक दाखिल करने का आदेश दिया गया है. उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम(2002) अंगीकृत- धारा-7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती दिखायी गयी, कई दुकानें सील
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी सूरज कुमार के निर्देशानुसार इंसिडेंट कमांडर द्वारा भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, हाट बाजार इत्यादि का प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है. साथ ही कंटेन्मेंट जोन व होम क्वारन्टीन लोगों का भी नियमित सर्विलांस किया जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में मास्क नही पहनने वालों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नही करने के विरुद्ध कार्रवाई की गई. अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम चन्दन कुमार के नेतृत्व में मानगो थाना क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया जहां नियमों के उल्लंघन पर 8 दुकानों को 72 घन्टे के लिए बंद कराते हुए नोटिस निर्गत किया गया. इंसीडेंट कमांडर प्रमोद राम द्वारा गोलमुरी क्षेत्र में 2 दुकान वहीं चंद्रदेव प्रसाद द्वारा एक दुकान, कदमा में अधिक भीड़ के साथ दुकान में ही चलाने के कारण बन्द कराते हुए नोटिस दिया गया तथा एक दुकान सोनारी में भीड़ लगाना, बगैर मास्क पहने रहना एवम दुकान में सिगरेट-गुटखा रखने को लेकर नोटिस देते हुए बन्द कराया गया. साथ ही सोनारी में खबर मिलने पर एक घर में जांच की गई तो 11 बच्चों को दो कमरों में ट्यूशन पढ़ाया जा रहा था, बच्चों को वहां से निकाल कर ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति को भी नोटिस दिया गया. साथ ही 12 होम क्वारन्टीन लोगों की भी जांच की गई, सभी घर में रहकर होम क्वारन्टीन के नियमों का अनुपालन करते पाए गए. इंसिडेंट कमांडर द्वारा अपने पोषक क्षेत्र में लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया गया. उन्होंने बताया कि वैसे दुकानदार जो सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध डीएम एक्ट के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. बिना मास्क पहने कोई भी दुकानदार क्रय विक्रय का कार्य नही करेंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करायेंगे. कार्यपालक दण्डाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर मनमोहन प्रसाद द्वारा आजादनगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुरुलिया रोड में जांच अभियान चलाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन एवं मास्क का प्रयोग नही करने पर 5 दुकानदारों को नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण किया गया साथ ही होम क्वारन्टीन में रह रहे 3 लोगों का औचक निरीक्षण किया गया, सभी लोग क्वारन्टीन के नियमों का अनुपालन करते पाए गए. इसके अलावा इंसिडेंट कमांडर सविता टोपनो द्वारा जमशेदपुर महिला महाविद्यालय को कोविड केयर सेन्टर या क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित करने से संबंधित स्थलीय निरीक्षण किया गया.





