जमशेदपुर : जानलेवा हमला के एक मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे – टू आभाष वर्मा की अदालत ने सोमवार को आरोपी कीताडीह निवासी भाई ईशु उर्फ जितू हैसा और गोलू कुमार को छह वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया हैं. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई हैं. घटना 6 जुलाई 2015 की हैं. इस मामले मे कीताडीह निवासी जितेन्द्र कालिंदी ने दोनों अभियुक्त के खिलाफ परसुडीह थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि वह जुगसलाई के मालिक का 407 ट्रक चलाता था. मालिक ने उसे एक मोबाइल दिया था. उसके साथी गोलू ने 3 जुलाई को उसके पास आया और मोबाइल मांग कर लेकर गया था. (नीचे भी पढ़ें)
मोबाइल का सिम निकालकर भाई ईशा को दिया था. मोबाइल मांगने पर 6 जुलाई की शाम चार बजे आया और बोला गोलू मोबाइल देने के लिए तलाब के पास बुला रहा हैं. जब ईशा के साथ गोलू के पास मोबाइल लाने के लिए गया तो वह इन्कार कर दिया. ईशा ने उसे मारने लगा पत्थर से सर पर मारा, तभी गोलू ने बोतल तोड़ कर पेट में घुसा दिया. घायल होकर गिर गया. तब दोनों वहां से भाग गए. लोगों ने उसे उठाकर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जहां जितेन्द्र का इलाज हुआ. इस मामले में अदालत ने दोनों आरोपी को भादवि की धारा 307 के तहत 6 साल 25 हजार रूपए और धारा 323 के तहत एक साल का कारावास की सजा सुनाई हैं. अदालत ने फैसले में कहा कि दोनों सजांए साथ-साथ चलेगी.












