
जमशेदपुर : 13 वर्षीया नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा जमशेदपुर के मानगो डिमना बस्ती में एक किराए का कमरे में रखकर डेढ़ माह तक दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी सगुन किस्कू को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदू पर 30 जून को सुनवाई करेगी. इस मामले में अदालत के समक्ष कुल 10 लोगों की गवाही हुई हैं. घटना 20 मई 2021 की सुबह 8 बजे की हैं. घटना के दिन सुबह पीड़िता बकरी चढ़ाने के लिए घर से निकली थी. तभी आरोपी पीड़िता को बहला-फुसलाकर कर भगाकर ले गया था. (नीचे भी पढ़ें)
घटना पटमदा के बासनी गांव की हैं. आरोपी ने पीड़िता को मानगो के डिमना बस्ती में एक किराए की मकान में रख कर 45 दिनों तक दुष्कर्म करता रहा. पीड़ित के परिजन आरोपी के साथ संपर्क कर नाबालिग को लौटाने का भी गुहार लगाई पर नहीं लौटाया. तब जाकर मामला थाने तक पहुंची. इस संबंध में पीड़िता की चाची के बयान पर पटमदा थाने में अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.











