जमशेदपुर : जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद की इनफोर्समेंट टीम द्वारा आरओ वॉटर प्लांटों का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के क्रम में अजूनी ब्लू आरओ ड्रिंकिंग वाटर, गोल्डन वाटर, शुक्ला इंटरप्राइजेज एक्वा क्लीन वाटर, स्काई इंटरप्राइजेज, फ्रेश वाटर के संचालकों का अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं पाया गया. उन्हें जल्द से जल्द अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया. विदित हो कि शहरी क्षेत्र में नगर निकाय की अनुमति के बिना बड़ी संख्या में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) वॉटर उपचार केंद्र संचालित हो रहे हैं. इससे शहरी क्षेत्र में भूगर्भ जल का स्तर में लगातार कमी हो रही है, भूमिगत जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन से ग्रीष्मकालीन ऋतु में आमजनों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है. (नीचे भी पढ़ें)

बिना अनुज्ञप्ति आरओ वॉटर प्लांट उपचार संयंत्र का संचालन करने वालों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द नगर परिषद में आकर दस्तावेजों के साथ पंजीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे. नगर परिषद क्षेत्र में बिना पंजीकृत आरओ प्लांट उपचार संयंत्र संचालित करने वालों पर झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत दंड शुल्क अधिरोपित किया जाएगा एवं विधि सम्मत करवाई की जाएगी. इस अभियान में नगर प्रबंधक राजेंद्र कुमार, राजस्व निरीक्षक राहुल कुमार दास, मो नसीम अख्तर, सैनिटरी सुपरवाइजर दिनेश कुमार, गृह रक्षक नीरज कुमार आदि मौजूद थे.











