कमलपुर : कमलपुर के बांगुड़दा गांव निवासी जगदीश कुमार ने एक शिकायत पत्र पटमदा व थाना कमलपुर एवं साइबर थाना, जमशेदपुर को सौंपकर उनकी स्कूटी के नाम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए एक गलत ई-चालान के खिलाफ प्रशासन से जांच करते हुए न्याय की मांग की है. जगदीश के अनुसार, उनके नाम पर निबंधित स्कूटी (संख्या: जेएच 05 सी टी 0906) पर दिल्ली के धौलाकुआं क्षेत्र में 31 मार्च 2025 को शाम 6:48 बजे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चालान जारी किया गया है. जबकि यह वाहन न तो कभी झारखंड से बाहर गई है और न ही मालिक स्वयं दिल्ली गए हैं. चालान की जानकारी उन्हें एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुई और ई चालान डॉट परिवहन डॉट गोव डॉट इन वेबसाइट पर भी यह दर्ज है. इसमें 12 जुलाई 2025 को पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में पेश होने का निर्देश भी दिया गया है. जगदीश ने इस घटना को पूर्णतः त्रुटिपूर्ण और संभवतः नंबर प्लेट की क्लोनिंग का मामला बताया है. उनका कहना है कि संबंधित तारीख और समय पर वह स्वयं बांगुड़दा में थे और स्कूटी भी वहीं मौजूद थी. उन्होंने इसकी न्यायिक और तकनीकी जांच हेतु 3 बिंदुओं पर आवेदन किया है, जिसमें उक्त गलत चालान को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए. वाहन संख्या के दुरुपयोग या क्लोनिंग की जांच की जाए एवं इस प्रकार के मामलों से आम जनता को बचाने के लिए ट्रैफिक सिस्टम को और सशक्त और पारदर्शी बनाया जाए. (नीचे भी पढ़ें)
दूसरी ओर बीते 8 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला अंतर्गत बोरो पुलिस के माध्यम से पटमदा बाजार निवासी एलआईसी एजेंट उदय कुमार दत्त के नाम सीट बेल्ट नहीं लगाने के आरोप में 1 हजार रुपए का ऑनलाइन चालान आरटीओ का जारी किया गया है, जबकि उनका कहना है उक्त तिथि को उनकी गाड़ी (कार) अपने घर के बाहर ही खड़ी थी. उन्होंने इस मामले में बोरो थाना प्रभारी को आवेदन देकर उनकी कार के नंबर का गलत उपयोग करने वालों के खिलाफ जांच कराने व दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने बताया कि इस मामले को वह कोर्ट में चुनौती देना चाहते हैं इसलिए अभी तक चालान भरा नहीं है.




