जमशेदपुर: सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिटेल पेट्रोल पंप डीलरों को झारखण्ड वैट नियमों के अंतर्गत केवल वार्षिक रिटर्न फाइलिंग करने को अनिवार्य करने के लिए अनुशंसा करते हुए राज्य कर आयुक्त को पत्र के माध्यम से ध्यानाकृष्ट कराया है. यह जानकारी मानद महासचिव मानव केडिया (नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्र 2025-27) ने दी.वर्तमान अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि पेट्रोल पंप डीलर्स राज्य के राजस्व का एक मजबूत स्तंभ है और इससे उच्च राजस्व राज्य के खजाने में जमा होता है. रिटेल पेट्रोल पंप डीलर्स के वैट रिर्टन फाइलिंग को ज्यादा पेचीदा न करते हुए एक ही बार वार्षिक रिटर्न दाखिल करने को अनिवार्य करना चाहिए. (नीचे भी पढ़े)
इससे विभागीय स्तर पर भी बेहतर समन्वय की सुविधा उत्पन्न होगी. अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोल पंप डीलर्स की सुविधा को देखते हुए चैम्बर ने इसके लिए राज्य कर आयुक्त से आग्रह किया है कि उन्हें जल्द से जल्द इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए.उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि अभी रिटेल पेट्रोल पंप डीलर्सं को झारखंड वैट-200/-204/-212 फॉर्म के जरिये मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न फाईल करने की बाध्यता है. हालांकि कर उनके स्त्रोत पर ही एकत्र किया जाता है. इसलिए उनके द्वारा केवल वार्षिक वैट रिटर्न दाखिल करने से खरीद-बिक्री और वैधानिक शुल्कों का मिलान सुनिश्चित होगा, जिससे कर प्रशासन में सुधार होगा.




