
जमशेदपुर : टाटा स्टील ने कोरोना को देखते हुए अपने कार्यस्थल पर जाने वाले हर तरह के कर्मचारियों और सभी तरह के लोगों के लिए एक नया गाइडलाइन जारी किया है. वीपी एचआरएम अतरई सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों से लेकर हर तरह के अंदर प्रवेश पाने वाले लोगों को यह आदेश पालन करना होगा. आदेश में कहा गया है कि केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोरोना के प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने इस महामारी के दौरान अपने कार्यस्थल को सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय किए है, जिसका अनुपालन किया जाना है. यह कहा गया है कि कंपनी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हालांकि, एक जिम्मेदार कर्मचारी के रूप में यह कर्मचारियों का कर्तव्य है कि सारे लोग सरकार द्वारा अनिवार्य सामाजिक दूरी के उचित व्यवहार मानदंडों का पालन करें, उचित फेस मास्क पहनें और हर समय नियमित रूप से हाथ साफ करें. वीपी एचआरएम ने अपने आदेश में कहा है कि इस बात की सराहना करते हैं कि कंपनी के अधिकांश कर्मचारी टीकाकरण के महत्व को समझ चुके हैं. कंपनी की ओर से यह अपील की गयी है कि जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है, वे लोग कंपनी द्वारा प्रबंधित या व्यवस्थित टीकाकरण केंद्रों (उनके परिवार के सदस्यों के साथ) में सुविधा का लाभ लें. वीपी एचआरएम ने एक बार फिर से साफ कर दिाय है कि कोरोना के संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए कंपनी अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में यह निर्णय लिया है कि 1 अगस्त 2021 से, कर्मचारी, जिन्होंने पहला टीका नहीं लिया है, वे लोग कंपनी के कार्यस्थलों/कार्यस्थलों में प्रवेश करने के लिए नये नियमों का पालन करना होगा. उनको काम करने के पहले तीन दिन से अधिक पुरानी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देना होगा, जो 10 दिनों तक ही मान्य होगी. काम पर रिपोर्ट करने से पहले रिपोर्ट को विभाग के बीयूएचआर को जमा करना होगा, जो कार्यस्थल पर प्रवेश की अनुमति देने के लिए अधिकृत होगा. इसके अलावा यह भी साफ किया गया है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग का खर्च खुद कर्मचारी को वहन करना होगा. यह भी साफ किया गया है कि जिन कर्मचारियों को किसी भी मौजूदा चिकित्सा स्थिति के कारण टीकाकरण से छूट दी गई है, उनके लिए आरटीपीसीआर परीक्षण की लागत कंपनी द्वारा वहन की जाएगी. हालांकि, ऐसे छूट प्राप्त कर्मचारियों को अपने बीयूएचआर को एक कंपनी मेडिकल डॉक्टर द्वारा प्रमाणित एक वैध चिकित्सा दस्तावेज के साथ एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जहां कहीं भी उपलब्ध हो और अन्य स्थानों में पंजीकृत चिकित्सक से मान्यता मिली हो.















