
चाईबासा : कोरोना काल में जीवन शैली में आये बदलाव के मद्देनजर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा आज 26 जुलाई, 2020 को चाईबासा, सरायकेला- खरसावां एवं देवघर न्यायमंडल के पैनल अधिवक्ताओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के आरंभ में न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष एवं अरुण कुमार राय, सदस्य सचिव, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का प्रेरणादायी वीडियो मैसेज दिखाया गया। अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चाईबासा, मनोरंजन कवि ने प्रशिक्षक के रूप में भाग लिया। प्रशिक्षण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के धारा 24, 25, 26, 27, 145, 154, 156, आदि को विस्तृत रूप से सहज भाषा में विद्वान अधिवक्ताओं को बताया। अभियुक्तों की प्रतिरक्षा करने में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की विशेषता पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने अपने सवालों को रखा, जिसका उत्तर मनोरंजन कवि ने सरल शब्दों में दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष होने के नाते मनोरंजन कवि ने यह ज्ञात कराया कि ऐसे प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित किया जाता रहेगा, ताकि पैनल अधिवक्ताओं की क्षमता एवं दक्षता को और मजबूत किया जा सके। इसकी जानकारी प्राधिकार की सचिव कुमारी जीऊ ने दी।







