
आदित्यपुर: सरायकेला- खरसावां जिले के सिविल सर्जन डॉ हिमांशु भूषण बरवार के आदेश के बाद आदित्यपुर स्थित मेडिट्रीना मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल को मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का नियम नहीं मानने के आरोप में 7 दिनों के भीतर जवाब- तलब किया गया है. साथ ही अस्पताल पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं सीएस के आदेश के बाद अस्पताल में नए मरीजों के निबंधन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. वहीं इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत नियमित डायलिसिस करा रहे लगभग 167 रोगियों के लिए उक्त आदेश से मुक्त रखा गया है. सीएस डॉ हिमांशु भूषण बरवार ने बताया, कि डायलिसिस के मरीजों के लिए थोड़ी रियायत अस्पताल प्रबंधन को दी गई है. उनका इलाज प्रभावित ना हो ऐसा निर्देश उन्हें दिया गया है. लेकिन दूसरे किसी बीमारियों के मरीजों को तब तक निबंधित नहीं किया जा सकता, जब तक अस्पताल पर लगे आरोपों पर स्पष्टीकरण नहीं दे दिया जाता. नियमित डायलिसिस के मरीजों का इलाज पूर्व की तरह जारी रहने की बात उन्होंने कही. इस आदेश के बाद अस्पताल में नियमित डायलिसिस करा रहे मरीजों को थोड़ी राहत हुई है.












