
रांची : झारखंड के कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसके तहत सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल क्षेत्र में अनुमंडल न्यायालय बनाने को मंजूरी दी गयी, जिसमें कुल 7 न्यायालय गठित होगा, जो सरायकेला कोर्ट के सामानांतर चलेगा. इसके तहत वहां जिला जज, सिविल जज, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन न्यायालय, जिला अपर सत्र न्यायालय, अनुमंडल दंडाधिकारी के साथ साथ विधिक सेवा प्राधिकार के जज भी पदस्थापित होंगे. इसके अलावा घंटी आधारित शिक्षकों की संविदा को भी 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गयी है, जिसकी अवधि 30 सितंबर 2021 तक समाप्त होने वाली थी. चूंकि, बहाली में देर है, इस कारण यह एक्सटेंशन दिया गया है. इसके अलावा एमवीआइ यानी मोटर वाहन निरीक्षक के नये 25 पद को मंजूरी दी गयी है, जो पहले 24 पद थे यानी अब राज्य में कुल 49 एमवीआइ हो जायेंगे. इसके अलावा रांची में कांटाटोली में बनने वाले फ्लाइओवर की लंबाई बढ़ा दी गयी है जबकि नया फ्लाइओवर को अब शांतिनगर, कोकर से योगदा सत्संग 224.94 करोड़ रुपये तक बनाने का फैसला लिया गया. इसके अलावा रांची के कांके स्थित सुकुरहुट्टू में नया ट्रांसपोर्टनगर बनाने को भी मंजूरी दी गयी.
कैबिनेट के प्रस्ताव एक नजर में, जिसको मंजूरी दी गयी : (नीचे पूरी खबर पढ़ें)
- विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2022 तक करने की स्वीकृति दी गई.
- परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक (तकनीकी) का 25 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
- देवघर जिला अंतर्गत अंचल- मोहनपुर के मौजा-दुम्मा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित 58 एकड़ प्रति कदीम भूमि को झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची को निशुल्क हस्तांतरण किए जाने की स्वीकृति दी गई.
- सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिंदुओं यथा कंडिका-7.8 एवं 7.9 पर विभागीय अधिसूचनाओं के निर्गमन हेतु स्वीकृति दी गई. इसके तहत कैप्टिव पावर प्लांट के लिए, बिजली ड्यूटी के लिए सौ फीसदी छूट देने को मंजूरी दी गयी, जिससे 5.5 करोड़ रुपये की राशि सरकार के राजस्व को क्षति संभव है. इसके अलावा मेगा आइटी विद्युत शुल्क में 5 साल तक सब्सिडी देय नहीं होगा.
- झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 (क) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- खूंटी जिला अंतर्गत अंचल-कर्रा, मौजा-जुरदाग अंतर्निहित 2.34 एकड़ भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ निशुल्क पूरक भू-हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.
- राज्य में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड राइस (अतिरिक्त प्रोटीनयुक्त चावल) वितरण करने हेतु राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम लागू करने के लिए स्टेट पीएमयू के गठन की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2021के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत इस सेवा संवर्ग में आयु सीमा में संशोधन किये गये है. पहले 21 साल रखा गया था, जिसको घटाकर डिप्लोमा लेवल की बहाली के लिए 21 साल तय कर दिया गया है.
- झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज पीआइएल के आलोक में झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के 08 लघु जलविद्युत परियोजनाओं के एसेट्स व लाइबलिटी मानवबल (13) सहित हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई. इसके तहत चांडिल, पलामू, गुमला, बोकारो समेत अन्य जिले में स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को झारखंड को हस्तांतिरत करने को मंजूरी दी गयी.
- केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 के झारखंड विधानसभा में पुर:स्थापन पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में राज्य की भागीदारी 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2021 को करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235/नियम 245 के आलोक में अनर्सट एंड यंग एलएलपी को इवेंट पार्टनर मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई.
- रांची शहर हेतु पूर्व स्वीकृत कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण परियोजना के समापन की स्वीकृति एवं योगदा सत्संग आश्रम, बहूबाजार से शांति नगर, कोकर तक (वाया कांटाटोली चौक) 2040 मी० लंबे फ्लाईओवर के निर्माण हेतु कुल रुपए 224,94,54,000/- रुपए (भू-अर्जन सहित) लागत की परियोजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत झुमरीतिलैया नगर परिषद हेतु 15092.63 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- राजधानी रांची में इपीसी मॉडल के तहत ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज-I हेतु कुल 113,24,22,642/- रुपये मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड के अंतर्गत झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई. यह नया निगम बनेगा, जिसके जरिये सरकार उत्खनन का अन्वेषण करेगी.













