जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) निशांत कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में सहारा इंडिया समूह समेत एमडी सुब्रतो राय, स्थानीय शाखा प्रबंधक राजीव कुमार उर्फ राजू कुमार, संजय कुमार साहु एवं लालजी प्रसाद यादव के खिलाफ भादवि की धारा 323, 341, 406 एवं 34 के तहत संज्ञान लिया हैं. अदालत ने इन आरोपियों को 10 मार्च तक अदालत में उपस्थित होने की अदेश देते हुए सम्मन जारी कर दिया हैं. इस बात की जानकारी अधिवक्ता ब्रजेश जायसवाल ने दी हैं. उन्होंने बताया कि बागबेड़ा गढ़ाबासा के रहने वाला मंतोष कुमार बाग ने सहारा इंडिया में 23 हजार रूपए का एक फिक्स डिपोजिट वर्ष 2013 में किए थे. मैच्योरिटी होने पर उसे कंपनी से 73125 रूपए मिलना था पर रूपए देने के लिए टाल-मटोल किया जाता रहा, तब जाकर उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस जारी कर रूपए भुगतान करने लिए बोला गया. पर रूपए नहीं दिया. तब जाकर मंतोष ने अदालत के समक्ष एक शिकायतवाद का मामला दर्ज कराया था. उसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेकर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी की हैं.












