जमशेदपुर : जमशेदपुर के कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर पांच में 12 अप्रैल 2021 की शाम 5 बजे दामाद द्वारा ससुर हरा नायक की लोहे की रॉड से सर पर मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में अदालत ने सोमवार को आरोपी दामाद राजू हरिपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं. साथ ही दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया. अदालत ने अपनी फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर सजायाफ्ता के संपति से वसूली की जायेगी. इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सह जिलाजज अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत कर रही हैं. मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई थी. जिसमें मृतक की पत्नी, बेटी समेत अन्य गवाह शामिल हैं. (नीचे भी पढ़ें)
क्या हैं मामला :
मृतक हरा नायक की पत्नी मैया नायक ने कदमा थाने में 13 अप्रैल 2021 को एक लिखित शिकायत दर्ज करात हुए पुलिस को बताई थी कि 12 अप्रैल 2021 की शाम 5 बजे उनकी दामाद राजू नायक ने बेटी निशा नायक पर चाकू से हमला कर दिया था. देखकर पति हरा नायक बीच-बचाव में गया इतने में राजू ने ससुर पर लोहे की पाइप से सिर पर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और पत्नी निशा को जबरन घर से लेकर चला गया. आस-पास के लोगों ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गया था. पुलिस ने 5 मई को राजू नायक को मेरिनड्राइव टोल ब्रिज के सामने से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.





