चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी थानांतर्गत पंचाबोया ग्राम निवासी माना पुर्ती की त्रिशूल से मार कर की गई हत्या के मामले कोर्ट ने दो आरोपियों को, मोटू बागे एवं बुधिया पुर्ती को आजीवन कारावास एवं पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. विगत 10 जून 2022 को त्रिशूल मार कर उसकी हत्या कर दी गई थी. (नीचे भी पढ़ें)
बताते चलें कि 10 जून 2022 को माना पुर्ती नामक व्यक्ति की त्रिशूल मार कर हत्या कर दी गई थी. इस संबंध में 11 जून को मोटू बागे एवं बुधिया पुर्ती के खिलाफ मंझारी थाना में माना पुर्ती की त्रिशूल मार कर हत्या करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बाद में अनुसंधान के पश्चात पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मोटू बागे एवं बुधिया पुर्ती को दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास एवं पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.



