Businesschanges-from-october- अक्टूबर माह से बैंकों के नियम समेत कई नये बदलाव शामिल,...
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changes-from-october- अक्टूबर माह से बैंकों के नियम समेत कई नये बदलाव शामिल, पढ़ें

राशिफल

शार्प भारत डेस्क : देशभर में प्रत्येक माह की पहली तारीख से बहुत से नियमों में बदलाव आता है. इसमें बैंक से जुड़े बदलाव भी शामिल है. तो दूसरी ओर सिलेंडर के दाम बढ़ने के भी आसार है. वहीं फूड बिजनेस आपरेटर्स के लिए भी नया नियम लागू होने वाला है.
तीन बैंकों के चेकबुक और एमआईसीआर होगा अमान्य
एक अक्टूबर से इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया में पुराना चेक बुक अमान्य हो जाएगा. गत वर्ष ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का पंजाब बैंक के साथ विलय हुआ था. जिसके बाद ये दोनों बैंक पीएनबी बैंक के अधीन संचलित हो रहे हैं. इन सभी बैंकों को 30 सितंबर तक चेकबुक लेने को कहा गया है.
​फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए नया नियम लागू
खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) ने खाद्य परिचालकों (फूड बिजनेस आपरेटर्स) के लिए एक अक्टूबर 2021 से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के आदेश मुताबिक “लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारिकयों को नीति का व्यापक प्रचार करने और दो अक्टूबर 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.”(नीचे भी पढ़ें)

ऑटो डेविट में ग्राहको की मंजूरी जरूरी
आरबीआई के मुताबिक क्रेडिट / डेबिट कार्ड से होने वाले आटो डेबिट के लिए नया नियम लागू किया गया है. आरबीआई के मुताबिक वित्तीय संस्थानों को डेबिट / क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5000 रुपये से ज्यादा के आटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर आथेंटिकेशन की मांग करनी होगी. इसके मुताबिक आपके कार्ड तब तक काम नहीं करेगा जब तक ग्राहकों की मंजूरी नहीं दी जाएगी. ग्राहकों की मंजूरी के बाद ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पैसा कटेगा. मंजूरी प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के पास कम से कम 24 घंटा पहले ईमेल या एसएमएस के जरिये आगाह किया जाएगा.
निवेश संबंधित नियमों में होगा बदलाव
मार्केट रेगुलेटर सेबी (एसईबीआई) अब म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम लेकर आया है. यह नियम एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा. एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को एक अक्टूबर 2021 से अपनी ग्रॉस सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा. जो एक अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा. इसे सेबी ने स्किन इन द गेम नियम बताया है. निवेश में लॉक इन पीरियड भी होगा.
एलपीजी सिलेंडरों में बदलाव
प्रत्येक माह एक अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडरों में बदलाव होता है. अब देखना यह है कि एक अक्टूबर से सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं.

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