रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर रुपा तिर्की की मौत के मामले की जांच के आदेश दे दिये है. इसके तहत जांच आयोग का गठन कर दिया गया है. जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है. झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बिनोद कुमार गुप्ता की एक सदस्यीय आयोग बनाया गया है. श्री गुप्ता हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश रह चुके है. मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए छह माह का समय दिया गया है. यह आयोग दिवंगत रुपा तिर्की के आत्महत्या करने से लेकर उनकी हत्या के अलावा मौत के सारे कारणों की पड़ताल करेगी. इस मामले को लेकर काफी दिनों से हंगामा चल रहा था. आदिवासी संगठन से लेकर राजनीतिक दल काफी मुखर हो गये थे. इस मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर पूरे मामले की न्यायिक जांच आयोग बना दिया गया है. इस संबंध में बोरियो थाना में 127/2021 केस दर्ज है. इस मामले में पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर को प्रेमी बताकर जेल भेजा जा चुका है.
jharkhand-rupa-tirkey-murder-case-झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सब इंस्पेक्टर रुपा तिर्की मौत के दिये जांच के आदेश, न्यायिक जांच होगी, आयोग का हुआ गठन
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