जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका बड़सोल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का मेडिकल जांच पुरूष डॉक्टर से कराये जाने पर कोर्ट ने मामले में संज्ञान ले लिया है और उस डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा है. यह संज्ञान जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह पोस्को स्पेशल कोर्ट के संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने लिया है. कोर्ट की ओर से डॉ उत्पल मुर्मू और अनुसंधानकर्ता उपेंद्र कुमार चौरसिया को भेजे गये नोटिस में कहा गया है कि इस मामले में पोस्को एक्ट का उलंघन हुआ है क्योंकि पोस्को एक्ट की धारा 27 में यह प्रावधान हैं कि महिला डॉक्टर से ही नाबालिग का मेडिकल कराना हैं. पोस्को एक्ट की धारा 27 में यह प्रावधान है कि महिला डॉक्टर से ही नाबालिग लड़की का मेडिकल जांच की जाये. (नीचे भी पढ़ें)
बड़सोल थाने में दर्ज पोस्को एक्ट का एक मामले पुलिस द्वारा पूरी तरह से उलंघन किया गया है. कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट और शरीर के किसी भी भाग में जख्म नहीं है. बड़सोल थाने में 20 सितंबर 2022 को 13 साल की लड़की का अपहरण करने का एक मामला धारा 363, 366 (ए), 4 (8) पोस्को एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था. मामले में बड़सोल थाना केस नंबर 35/2022 है. घटना में आरोपी बड़सोल का रहने वाला गाजु मुर्मू उर्फ सुनील मुर्मू को बनाया गया है.