जमशेदपुर : अवैध गांजा तस्करी मामले में सुनवाई कर रहे जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा-वन की अदालत ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के बागमुंडी पुरूलिया निवासी इम्तियाज आलम को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि इस मामले के अन्य एक आरोपी मोहम्मद फिरोज आलम फरार हैं. अदालत ने फिरोज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए मामले के 4 नवंबर 2022 को अलग कर दिया था. (नीचे भी पढ़ें)
फिरोज के खिलाफ मामले की सुनवाई अलग से चलेगी. इस मामले में एक की ही गवाही हुई हैं. 26 अप्रैल 2018 को साकची पुलिस ने दोनों को दो किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. साकची पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साकची स्टेट माइल रोड शालिनी मार्केट के पास दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा की तस्करी कर रहे हैं. सूचना पर पुलिस पहुंची. पुलिस को देख कर दोनों भागने लगे जिसे पुलिस ने पकड़ लिए, तलासी में दोनों के पास से दो किलो गांजा जब्त किया गया था.