जमशेदपुर: जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है. इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से सोमवार को एक जागरूकता रथ को जिले के उपायुक्त द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी. जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया, कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी अथवा गैर सरकारी सुविधाओं के लिए अनिवार्य है. जन्म और मृत्यु के 21 दिनों के भीतर सांख्यिकी विभाग में पंजीकरण करना जरूरी होता है. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत सचिव एवं शहरी क्षेत्र के निकायों के विशेष पदाधिकारी अधिकृत किए गए हैं. 21 दिनों के बाद भी अगर किसी को प्रमाण पत्र लेना हो तो वे विलंब शुल्क जमा करा कर आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान जिला सांख्यिकी शाखा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
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