रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के लालपुर थाना में दर्ज मामले में आजसू के सुप्रीमो सह विधायक सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक लंबोदर महतो और रामचंद्र सहिस को बड़ी राहत दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने उपरोक्त चारों को जमानत दे दी है. सोमवार को जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने सभी को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत दे दी. इन लोगों के खिलाफ रांची के लालपुर थाना में एक मुकदमा दायर किया गया था. वे लोग सितंबर 2020 में ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर आजसू के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे. ये लोग सीएम आवास की ओर कूच कर गये थे. इसके बाद पुलिस ने उनको रोका था तो लाठीचार्ज की नौबत आ गयी थी. इस मामले में बाद में रांची के लालपुर थाना में ओरमांझी के सीओ के बयान पर सरकारी आदेश का उल्लंघन और सरकारी कर्मचारियों के कार्य में रोकने का मुकदमा दायर किया गया था. इस मामले में निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और आवेदन को ही खारिज कर दी थी, जिसके बाद चारों नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. अब हाईकोर्ट से उनको राहत मिल गयी है.