रांची : कॉन्स्टेबल नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. शुक्रवार को अदालत ने सिपाही नियुक्ति को चुनौती देने से संबंधित सभी याचिकाएं खारिज कर दी है. 15 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनकी नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई थी. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में हुई. (नीचे भी पढ़ें)
बता दें कि राज्य के 6800 सिपाहियों की नियुक्तियों को रिट संख्या 04/2015 के माध्यम से सुनील टुडू एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में हुई. पूर्व में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 04/2015 के तहत नियुक्त सिपाहियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सिपाही के पद पर नियुक्त किये गये करीब 6800 सिपाहियों को व्यक्तिगत रूप से लिखित में सूचित किया जाये कि मामले के अंतिम आदेश से आपकी नियुक्ति प्रभावित होगी.