जमशेदपुर/रांची : जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में 15 मई 2019 को 15 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और जबरन देह व्यापार में ढकेलने के मामले में आरोपी छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को बड़ी राहत झारखंड हाईकोर्ट ने दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक किसी तरह का पीड़क कार्रवाई या गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में हुई इस सुनवाई के दौरान ब्रह्मानंद नेताम की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और कुमार हर्ष ने दलील दी हहै कि इस केस में भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को बेवजह फंसाया गया है. राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए यह कार्रवाई की गयी है. यह बताया गया है कि एफआइआर में उंनके खिलाफ किसी तरह का कोई शिकयात नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस परेशान कर रही है. इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दी और इस तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि जमशेदपुर के टेल्को पुलिस ने पिछले दिनों चुनाव के बीच छ्त्तीसगढ़ पहुंचकर उनको गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापामारी कर दी थी. छत्तीसगढ़ के कांकेल जिले में पहुंचने के बदा टेल्को पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर उनकी गिरफ्तारी के लिए दो से तीन जगहों पर छापामारी की थी. लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पायी थी.