
जमशेदपुर:जमशेदपुर के सीतारामडेरा में झारखंड सिंख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग करवाने के मामले में सीजीपीसी के पूर्व प्रधान गुरमुख सिंह मुखे को बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई. इधर जमानत के बाद वकील मुखे को जेल से बाहर लाने की प्रक्रिया में लग गए है. बता दे कि नवंबर 2019 को सुबह टहलने के दौरान गुरुचरण सिंह बिल्ला के घर के पास मुखे द्वारा बिहार से बुलाए गए शुटर द्वारा फायरिंग कि गई थी. हलांकि इस घटना में गुरुचरण सिंह बाल बाल बच गए थे. बाद में पुलिस ने शुटर को गिरफ्तार किया था. पुछताछ में शुटर ने गुरमुख सिंह मुखे का नाम बताया था, जिसके बाद पुलिस ने मुखे और अमरजीत अंबे को जेल भेज दिया था. इस मामले में अंबे ने जमानत याचिका दायर की है.



