जमशेदपुर : जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित इंकैब इंडस्ट्रीज (केबुल कंपनी) को लेकर मजदूरों की ओर से भगवती सिंह की ओर से दायर याचिका को खारिज क दिया गया. इसमें भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय और इंकैब इंडस्ट्रीज प्रबंधन और टाटा स्टील को पार्टी बनाया गया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की ओर से की गयी. उक्त केस 2020 में दायर किया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने कहा कि 20 जनवरी 2025 को इस केस की लिस्टिंग की गयी थी. याचिकाकर्ता से कई बार कोर्ट ने संपर्क साधा, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया. लिहाजा, यह संभव है कि इस केस से याचिकाकर्ता को कोई मतलब नहीं है. ऐसे में इस केस को खारिज किया जाता है.



