
पलामू : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम-1989 एवं संशोधन नियम-2016 के तहत समिति की बैठक हुई। समहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में पलामू जिले से उत्पीड़न संबंधी आये 17 आवेदन पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें समिति के द्वारा नौ आवेदनों को स्वीकृति मिली। इसके उपरांत इन आवेदनों के पक्षकारों के लिए 2 लाख 25 हज़ार रूपये आवंटित करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने जरूरतमंद उत्पीडि़त परिवारों को तुरंत सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को सहायता व राहत पहुचांना है, जो गैर अनुसूचित जाति/गैर अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा उत्पीडि़त हैं एवं जो अपनी निर्धनता एवं असहाय अवस्था के कारण संकट की स्थिति में हैं और जिन्हें तत्संबंधी जरूरत पूरी करने के लिए सरकार की किसी योजना से अथवा अन्य किसी स्रोत से तुरंत आर्थिक सहायत मिलने की संभावना नहीं हो। इस योजना के तहत हुसैनाबाद, नौडीहा बाजार, छतरपुर, डालटनगंज सदर, विश्रामपुर आदि क्षेत्रों से वैसे आवेदन मिले थे, जो मारपीट, गाली गलौज, जाति सूचक शब्द, आदि विभिन्न अत्याचारों से उत्पीड़ित हैं। बैठक में उपायुक्त के अलावा, डीएसपी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी निशा तिर्की, सिविल सर्जन जॉन एफ केनेडी समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।







