जमशेदपुर : टाटा मोटर्स की अधीकृत यूनियन टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन का चुनाव घोषित हो गया है. चनाव पदाधिकारी विजय करने कीति ने चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है. अब टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमित सिंह तोते और महामंत्री आरके सिंह ने संयुक्त रुप से चुनाव कराने की घोषणा पहले ही कर दी थी. इसके तहत मतदान पहले कमेटी मेंबर का 31 दिसंबर को होगा, जिसके बाद मतगणना होगी और फिर उसी दिन कोऑप्सन का चुनाव होगा. फिर 31 दिसंबर को ही पदाधिकारियों का चयन और कमेटी मेंबरों की पहली बैठक होगी. इसकी प्रक्रिया 24 दिसंबर यानी शुक्रवार से ही शुरु हो जायेगी. यह चुनाव 2022 से 2024 तक के लिए आहूत की गयी है. 31 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विभाग अनुसार डिवीजन वाइज गुप्त मतदान द्वारा कोविड 19 के गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करते हुए संपन्न कराया जायेगा. इसका केंद्रीय संचालन कंपनी परिसर स्थित पुरानी कैंटीन के कम्यूनिकेशन हॉल से होगा. इसके बाद मतगणना का कार्यक्रम एवं पदधारकों का चुनाव भी उसी दिन शाम 6 बजे संपन्न कराया जायेगा. नियमों के तहत चुनाव कार्यक्रम में मास्क पहनकर आना और भाग लेना अनिवार्य है. सभी यूनियन सदस्यों हको सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य है. यूनयिन के सभी सदस्य कोविड वैक्सीन का दोनं डोज ले चुके है, उनको ही मतदान करना है और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य है.
चुनावी कार्यक्रम एक नजर में :
नियमावली, चुनाव क्षेत्र का प्रकाशन एवं दावे/प्रतिदावे आमंत्रण करना-24 दिसंबर
चुनाव क्षेत्र का फाइनल लिस्ट का प्रकाशन एवं वोटर लिस्ट का प्रकाशन, दावे/प्रतिदावे आमंत्रित करना-26 दिसंबर
वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाश़न और नामांकन पत्र का वितरण-27 दिसंबर
नामांकन पत्रों की जांच करने की तिथि और नामांकन पत्र सूची का प्रकाशन-28 दिसंबर
नामांकन पत्र जांच की तिथि वैद्य उम्मीदवारों के नाम का प्रकाशन-29 दिसंबर
नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि और उम्मीदवारों का फाइनल लिस्ट का प्रकाशन, साथ ही उम्मीदवारों को मतदान पत्र का नमूना का प्रकाशन-30 दिसंबर
मतदान की तिथि-31 दिसंबर
मतगणना, नवनिर्वाचित एक्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर की पहली बैठक-31 दिसंबर
कोऑप्सन का चुनाव-31 दिसंबर
पदाधिकारियों का चुनाव-31 दिसंबर (नीचे देखे क्या है चुनाव के नियम और नियमावली)

ये सारे नये नियम लागू किये गये है, नियमावली यह है :
चनाव के नये नियमावली के तहत कार्यकारिणी समिति के सदस्य जिसके अंतर्गत पदधारी भी है, तीन वर्ष में चुने जायेंगे. चुनावी की अवधि तीन साल होगी. चुनाव की प्रक्रिया अवधि समाप्त होने के दो माह पहले शुरू की जायेगी. एक अवधि के लिए चुने गये कार्यकारिणी समिति सदस्य जिसके अंतर्गत पदधारक भी है, तब तक पदधारण किये रहेंगे, जब तक कि अगला चुनाव नहीं हो जाता. चुनाव की अवधि किसी भी स्थिति में तीन साल से ज्यादा नहीं होगा. तीन साल के बीच किसी कारण से रिक्त पद पर बचे अवधि के बीच निबंधित चुनाव नियमावली से चुनाव होगा. महासचिव चुनाव अवधि पूर्ण होने के दो माह पहले कार्यकारिणी समिति का बैठक बुलायेंगे और चुनाव प्रक्रिया अगली अवधि के लिए प्रारंभ करने की व्यवस्था करेंगे. चुनाव संपन्न कराने के लिए निमित चुनाव सब कमेटी होगा, जो कि चुनाव पदाधिकारी समेत 5 सदस्यीय होगा. चुनाव पदाधिकारी और चुनाव सबकमेटी का चुनाव कार्यकारिणी समिति द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा. अपने प्रधान यूनियन इंटक से चुनाव पर्यवेक्षक भेजने का आग्रह कमेटी करेगा. चुनाव कमेटी की जवाबदेही होगी कि चुनाव साफ सुथरा और पारदर्शी कराया जाये. क्षेत्र निर्धारण का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, दावे प्रतिदावे आमत्रित करेगा, क्षेत्रों का निर्धारित करने के साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होगा. सारी चुनावी प्रक्रिया चुनाव कमेटी ही करायेगी. चुनाव तिथि से दो दिन पहले उम्मीदवारों को मतदान पत्र का नमूना मुहैया करााया जायेगा. गुप्त मतदान या आम सहमति के आधार पर चुनाव कराना है. चुनाव क्षेत्र निर्धारित करने के लिए जो फार्मूला तय किया गया है, उसके तहत एक चुनाव क्षेत्र कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर चुनाव उपसमिति को 85 से भाग दिया जायेगा, जिसके आधार पर एक चुनाव क्षेत्र निर्धारित होगा. चुनाव उपसमिति को 20 फीसदी संख्या में घटाने या बढ़ाने का अधिकार होगा. यह प्रावधान तय किया गया है कि सामान्य तौर पर जहां तक संभव होगा, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में सदस्यों की संख्या सामान होगी, लेकिन सदस्यों की संख्या कम या अधिक होने की स्थिति में चुनाव तय समिति चुनाव क्षेत्र का निर्धारण का पैमाना को लागू करेगी. िसके हतत एक डिपार्टमेंट के विभाग को मिलाकर क्षेत्र का निर्धारण करेगा. सामान काम के विभाग को मिलाकर क्षेत्र का निर्धारण करेगा. अगल-बगल के विभाग को मिलाकर क्षेत्र का निर्धारण करेगा. चुनाव क्षेत्र सिंगल सीट और मल्टीपल सीट सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित होगा. जिस चुनाव क्षेत्र में सिंगल सीट होगा, वहां के मतदाता को वोट देने का अधिकार होगा. जहां मल्टीपल यानी एक से ज्यादा सीट होगा, वहां के मतदाता को मल्टीपल वोट देने का अधिकार होगा. प्रत्येक चुनाव क्षेत्र का यूनिक कोड होगा. चुनाव की घोषणा के दिन से पूर्व जो यूनियन का सदस्य है, वह चुनाव लड़ने के योग्य होगा. मतदान पत्र, मतदान पेटी और चुनाव के निमित सारी सामग्री की व्यवस्था चुनाव समिति करेगी. चुनाव संघ के कार्यालय के प्रांगण में या कंनपी के प्रांगण में चुनाव उप समिति के फैसले के अनुसार निश्चित होगा. सभी मतदाता का पहाचन पत्र लेकर जाना अनिवार्य है, जिसकी जांच की जायेगी. सभी चुनाव क्षेत्र का चुनाव संपन्न होेन के बाद चुनाव पदाधिकारी और चुनाव सब कमेटी द्वारा पूर्व से तय तारीख समय पर मतपत्रों की गिनती का काम संपन्न कराया जायेगा और परिणाम की घोषणा की जायेगी. टाइ यानी बराबर बराबर का वोट होने पर टॉस से परिणाम होगा. किसी भी प्रकार के दावे या शिकायत चुनाव पदाधिकारी के पास किया जा सकेगा. चुनाव पदाधिकारी शिकायत या दावे का निराकरण करेगा. चुनाव सब कमेटी का फैसला अंतिम होगा, जो सबको मान्य होगा. चुनाव संपन्न हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का चुनाव से संबंधित शिकायत नहीं सुना जायेगा. चुनाव पदाधिकारी चुनाव उपसमिति के साथ मिलकर हर हाल में प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में नियमानुकूल, विधिसम्मत, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना सुनिश्चित करेगा.





