रामगोपाल जेना/चाईबासा : अनुकंपा पर नौकरी पाने के लालच में पति की हत्या करनेवाली अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह को चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास के साथ दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. (नीचे भी पढ़ें)
लालच से वशीभूत इन्सान के हैवान बन जाने की मिसाल बन चुकी बिहार के भागलपुर निवासी अनीता देवी उर्फ अनीता सिंह ने नवंबर 2017 में अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पति के शव को सीलिंग फैन से लटका दिया था. इस मामले में 26 नवंबर 2017 को अनिता सिंह के विरुद्ध चाईबासा मुफस्सिल थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. उर्क मामले की सुनवाई करते हुए चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 17 मार्च को अनिता सिंह को उर्फ अनिता देवी को आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया.











