जमशेदपुर : जमशेदपुर के उलीडीह और साकची से ब्राउन शुगर के साथ धराए आकाश कुमार और शाहरूख खान की जमानत याचिका सोमवार को जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी. मालूम हो कि इन दिनों नशीली पदार्थ की बिक्री जमशेदपुर शहर में काफी धड़ल्ले से चल रही है, ऐसे में जिला प्रशासन इस पर नकेल कसने के लिए काफी जद्दोजहद कर रही है. इन दिनों जमशेदपुर शहर के हर थाना क्षेत्र के करीब दर्जनभर ब्राउन शुगर कारोबारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजी जा चुकी हैफिर भी इसकी बिक्री में कमी नहीं आई है. कारोबारी चोरी छुपे कोई माचिस के डिब्बे तो कोई सिगरेट के डब्बे में डाल कर धंधा में लिफ्ट है, वह पुलिस को चकमा देकर कामयाब हो रही है. इस पर कोर्ट भी शक्ति बढ़त रही है..(नीचे भी पढ़े)
घटना जमशेदपुर के साकची और उलीडीह की: जहां जमशेदपुर के साकची पुलिस ने बाराद्वारी निवासी शाहरूख खान को 24 नवंबर 2022 को नकद 910 रूपए एवं 0.68 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस संबंध में साकची थाने में अवर निरिक्षक सुधीर कुमार के बयान पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कराया गया था. वही उलीडीह थाने के बिनोद टुडू ने शंकोसाई रोड नंबर 2 के रहने वाले आकाश कुमार उर्फ छोटू को 26 अक्टूबर को 1810 रूपए नकद एवं 7 पुड़िया ब्राउन शुगर कुल 0.44 ग्राम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था.



