जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो जवाहरनगर रोड नंबर चार में पड़ोस के बीच हुई मारपीट के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को आरोपी पिता रामानंद सिंह एवं पुत्र सुभाष सिंह उर्फ सोनु को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल पांच लोगों की गवाही हुई हैं. घटना 3 जून 2018 की हैं. मानगो जवाहरनगर रोड नंबर चार के रहने वाला सुखदेव राम ने मानगो थाने में पड़ोसी रामानंद सिंह समेत परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट व छेड़खानी के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी.(नीचे भी पढ़े)
सुखदेव का कहना था कि आरोपी अकसर उनकी बेटियों को नहाते समय ताक-झाक करते रहते थे. घटना के दिन पड़ोस के अन्य लोगों के साथ शिकायत करने रामानंद के घर पर गये थे. घर पहुंचते ही रामानंद एवं उनके बेटे सभी पर हथियार से लैस होकर टूट पड़े तलवार व लाठी -डंडा से सुखदेव एवं उनके परिवार पर हमला कर दिया. हमले से सुखदेव एवं पुत्र प्रेम,पत्नी उर्मिला और बेटी को मारपीट कर घायल कर दिया था. मारपीट से सुखदेव एवं प्रेम का सर फुट गया था. पत्नी का पैर टूटा बेटी की अंगुली टूट गयी थी.




