जमशेदपुर : जमशेदपुर के कदमा बाजार के पास भीम महाली के करीबी भोलू कुम्हार हत्याकांड में जमशेदपुर कोर्ट के जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश 4 आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने गैंगस्टर विक्की नंदी एवं उसके दो साथी राहुल कुमार पंडित एवं प्रशांत कापड़ी उर्फ बिट्टू कापड़ी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. विक्की नंदी घटना के दिन से ही जेल में बंद है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गौरव पाठक का विक्की नंदी का पैरवी कर रहे थे. (नीचे भी पढे)
केस में कुल सात लोगों की गवाही हुई थी. मामला 23 मई 2024 की है. कदमा बाजार में भोलू कुम्हार की हत्या कर दी गई थी. मामले में विक्की नंदी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी. हालांकि जांच के क्रम कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए. पुलिस ने पहले राहुल को आदित्यपुर से गिरफ्तार किया. राहुल की निशानदेही पर प्रशांत कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ा. पुलिस ने प्रशांत के वाशिंग सेंटर से हथियार बरामद किया. लेकिन पुलिस अपनी कहानियों को अदालत में सही साबित नहीं कर पाई. अंततः आरोपियों को जमशेदपुर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.











