जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के बाहर पुलिस की मौजूदगी में हुए हिमांशु सिंह की हत्या और प्रत्युष पर कातिलाना हमला के मामले में जेल में बंद डीडी बार के मालिक और भाजपा नेता नीरज सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. जमशेदपुर के एडीजे की अदालत में इसको लेकर सुनवाई हुई थी. नीरज सिंह की ओर से बचाव पक्ष के वकील प्रकाश झा और उनके जूनियर आनंद झा ने कोर्ट में बहस की थी. काफी दलीले रखी गयी थी, लेकिन पुलिस की ओर से अभियोजन पक्ष के वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया था, जिसमें यह बताया गया था कि इस कांड में पुलिस के पास नीरज सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है. नीरज सिंह ने ही रवि को फोन किया, रवि के कहने पर ही हमलावरों ने हमला किया. इस पूरे मामले के मुख्य सूत्रधार के तौर पर नीरज सिंह को ही बताया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
इस मामले में बहस होने के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद नीरज सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. अब नीरज सिंह को हाईकोर्ट की शरण में जाना होगा. इसके बाद ही कोई राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, अभियोजन पक्ष नीरज सिंह के खिलाफ लगातार साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है. गौरतलब है कि 26 जून की रात बिष्टुपुर स्थित डीडी बार में विवाद के बाद सड़क पर युवकों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस दौरान पुलिस वैन से खींचकर हिमांशु सिंह और उसके साथी प्रत्युष सिंह पर चापड़ से हमला कर दिया गया था. इस हमले में हिमांशु और प्रत्युष गंभीर रुप से घायल हो गया था. हिमांशु की बात में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी जबकि प्रत्युष अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है.




