जमशेदपुर : टाटा स्टील के लिए सोमवार को बड़ी खबर सामने आयी है. कंपनी के करीब 11 हजार कर्मचारियों के हुए वेज रिवीजन में हुई अनियमितताएं और कर्मचारियों को हुए नुकसान को दूर करने का फैसला ले लिया गया है. वेज रिवीजन समझौता की अनियमितताओं और शिकायतों को दूर करने को लेकर मैनेजमेंट और यूनियन की संयुक्त कमेटी एनामॉलीज कमेटी की हुई बैठक के बाद इस पर आम सहमति बन गयी. इसकी जानकारी टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नु ने यूनियन के सारे पदाधिकारियों को दी. एनामॉलीज कमेटी की हुई बैठक में बंचिंग को लेकर होने वाली दिक्कतों को दूर कर दिया गया. प्रबंधन ने बताया कि बंचिंग (सैलेरी बंचिंग) के कारण कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि में परिवर्तन किया गया है. यह व्यवस्था वर्ष 1970 के वेतन समझौते से चली आ रही है. इस परिवर्तन के कारण वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में समानता बनाए रखने के लिए प्रबंधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है. (नीचे भी पढ़ें)
यूनियन ने बताया कि बंचिंग से संबंधित प्रक्रिया एनॉमली कमेटी के अंतर्गत नहीं आती है. चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि जिन कर्मचारियों को संशोधित वेतन निर्धारण (फिटमेंट बेनीफिट) के समय कम लाभ प्राप्त हुआ है तथा जिनकी वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि में परिवर्तन किया गया है, उन्हें अंतर की राशि (डिफ्रेंसियल एमाउंट) व्यक्तिगत वेतन (पर्सनल पे) के रूप में दी जाएगी. यह राशि कर्मचारियों की पूर्व निर्धारित वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि से प्रभावी होगी. इस व्यक्तिगत वेतन को भविष्य निधि (पीएफ), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट), वार्षिक बोनस तथा टेप्स (टीइपीएस) सहित अन्य संबंधित लाभों की गणना के लिए भी माना जाएगा. इससे करीब दो हजार कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा. इस बैठक में यह भी तय किया गया कि टाटा स्टील के न्यू सीरीज (एनएस ग्रेड) के कर्मचारियों को भी ओल्ड सीरीज के कर्मचारियों की तरह ही मेडिकल सुविधा रिटायरमेंट के बाद भी जारी रखी जायेगी. अभी एनएस ग्रेड के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद चिकित्सा सुविधा बंद करने का प्रावधान था, लेकिन अभी लिखित तौर पर यह सहमति बन गयी है कि ओल्ड सीरीज की तरह एनएस ग्रेड को भी रिटायरमेंट के बाद मेडिकल की सुविधा मिलती रहेगी. इसके अलावा एनएस ग्रेड के कर्मचारियों के मकान किराये की कटौती के संबंध में चर्चा की गई. यह बताया गया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक पे) में से उनकी संबंधित वेरियेबल डीए राशि घटाने के बाद शेष राशि का 6 प्रतिशत अथवा आवास का मानक किराया (स्टैंडर्ड रेंट), इनमें से जो कम हो, वह मकान किराये के रूप में वसूल किया जाएगा. (नीचे भी पढ़ें)
इसके अलावा प्रबंधन ने यह भी बताया कि रजिस्टर्ड रिलेशन (आरआर) के बैच 2022 तथा ट्रेड अप्रेंटिस (टीए) बैच के एमजीबी से संबंधित वेतन संशोधन के दावों में कोई विसंगति (एनाॉमॉली) नहीं पाई गई है. इस विषय पर यूनियन ने अपनी बात रखी तथा कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने का अनुरोध किया. निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों द्वारा उठाए गए विषयों की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.





